Gurmeet Ram Rahim: गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल, राजस्थान के आश्रम जा सकते हैं डेरा प्रमुख
Haryana News: साध्वी यौन शोषण मामले में सुनारिया जेल (Sunaria Jail) में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह ने एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है। राम रहीम को 40 दिन के पैरोल पर बाहर आने के आदेश जारी किए गए हैं।
Gurmeet Ram Rahim Singh parole:
पहले भी मिल चुकी है कई बार पैरोल
आपको बता दें कि विवादित बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम को इससे पहले भी कई बार जेल से पैरोल मिल चुकी है. गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। गौरतलब है कि गृह विभाग ने आदेशों को मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी राम रहीम (डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम) को फरलो और पैरोल मिल चुकी है। उसे इस बार भी जेल मैनुअल के मुताबिक पैरोल दी गई है।
इससे पहले जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भी राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के मामले की पुष्टि की थी। जेल मंत्री ने कहा कि डेरा प्रमुख के रिश्तेदारों ने उनकी पैरोल के लिए आवेदन किया था। सिरसा में जेल मंत्री ने कहा था कि पैरोल को लेकर जेल की अपनी व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो उसके परिवार के सदस्य पैरोल के लिए आवेदन करते हैं, यह उनका अधिकार है।
सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम
आपको बता दें कि करीब एक हफ्ते से इस पैरोल को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में इस बार भी नियमों के तहत आवेदन किए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल मिल गई है। 2017 से साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा प्रमुख को पत्रकार छत्रपति और रंजीत हत्यामामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। इस साल पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी. कुछ समय बाद 27 जून को राम रहीम को फिर से 30 दिन की पैरोल मिल गई।