RBI ने इन 2 बड़े को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना, क्या आपका खाता भी है तो हो जाये सावधान

RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने दो सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि दोनों बैंकों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है, आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट।

RBI ने इन 2 बड़े को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना, क्या आपका खाता भी है तो हो जाये सावधान
RBI ने इन 2 बड़े को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना

RBI Imposes Restrictions on Two Cooperative Banks: आजकल हर किसी के खाते किसी न किसी बैंक में हैं। ऐसे में बैंक ग्राहकों के लिए अहम खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 2 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। इनमें से एक पुणे में राजगुरुनगर को-ऑपरेटिव बैंक है और दूसरा को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट, गुजरात है। राजगुरुनगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये और राजकोट के एक अन्य को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने दी जानकारी

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजगुरुनगर को-ऑपरेटिव को ब्याज दरों और जमाओं को लेकर केंद्रीय बैंक की गाइडलाइंस के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। वहीं, को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट ने जागरूकता योजना से जुड़े नियमों की अवहेलना की है। ऐसे में केंद्रीय बैंक को यह कदम उठाना पड़ रहा है।

जांच में सामने आई रिपोर्ट

आरबीआई ने इसके लिए जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट में पता चला कि राजगुरुनगर को-ऑपरेटिव बैंक ने मृतक खाताधारकों के चालू खातों में पड़ी राशि अपने दावेदारों को नहीं सौंपी। ऐसे में दावेदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आरबीआई ने इससे पहले बैंक को नोटिस जारी किया था, लेकिन आरबीआई बैंक के लिखित जवाब से संतुष्ट नहीं था और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया था।

जानिए क्या कहा आरबीआई ने

केंद्रीय बैंक ने एक बयान जारी कर कहा कि बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56, धारा 46 (4) और धारा 47 ए (1) (सी) के तहत दोषी पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस कदम पर आरबीआई ने कहा कि इस आदेश से बैंक के किसी भी लेनदेन या ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा।

को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट

अब बात करते हैं को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट की तो आरबीआई ने कहा कि बैंक के वित्तीय दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उसने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में रखी रकम को 10 साल से ज्यादा समय से ट्रांसफर नहीं किया था। दरअसल, यह उपरोक्त धारा का भी उल्लंघन है। इस पर केंद्रीय बैंक ने बैंक को नोटिस जारी किया है। बैंक से लिखित और मौखिक जवाब मिलने के बाद आरबीआई ने फैसला किया कि बैंक पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि इस फैसले से भी ग्राहकों या बैंक के किसी ट्रांजैक्शन पर असर नहीं पड़ेगा।